आधार के बिना नहीं हो पाएगा वेरिफिकेशन

छिंदवाड़ा
शस्त्र लायसेंस की अवधि समाप्त हो गई है तो सबसे पहले चरित्र प्रमाण-पत्र बनवाना होगा। पुलिस तभी प्रमाण-पत्र जारी करेगी, जब आधार कार्ड की कापी आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई हो। आधार के बिना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करेगी। हाल ही में छह जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड को प्रमुख दस्तावेज माना गया है। आधार कार्ड के साथ आवेदन प्रस्तुत करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करवाएगी।

यह छह दस्तावेज लगाने होंगे
शस्त्र शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र मय पासपोर्ट फोटो सहित देना होगा। इसके अलावा चालान प्रत्येक शस्त्र के हिसाब से 15 सौ रुपए देना होगा। आधार कार्ड मय फोटो व हस्ताक्षरयुक्त, थाना प्रभारी का चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र, बिजली बिल की पावती विद्युत कंपनी का नोड्यूज व अवधि व्यतीत होने पर नोटरी का शपथपत्र देना होगा।

पुलिस खंगालेगी रिकॉर्ड
यदि पुलिस के रिकार्ड में नाम पाया जाता है तो चरित्र प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यह अधिकार थाना प्रभारी के पास सुरक्षित रखा गया है। रिकार्ड खंगाले जाने के बाद ही पुलिस चरित्र प्रमाण-पत्र जारी करेगी। आवेदक को अनुविभागीय कार्यालय से अपने आवेदन को फार्वर्ड कराना होगा इसके बाद ही शस्त्र लाइसेंस रिन्युअल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

 

Source : ब्यूरो

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Name: धीरज मिश्रा (संपादक)

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